ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया |
एक करोड़ 84 लाख 17 हजार 500 रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन |
ग्वालियर | 08-फरवरी-2020 |
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में शनिवार 8 फरवरी 2020 को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री एस ए धर्माधिकारी न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस लोक अदालत में माननीय न्यायाधिपति श्री एस ए धर्माधिकारी एवं श्री आर डी जैन सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक एवं श्री के एस तोमर, सीनियर एडवोकेट माननीय न्यायाधिपति श्री जी एस अहलूवालिया एवं श्री के एन गुप्ता, सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं श्री एन पी द्विवेदी, सीनियर एडवोकेट तथा माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल मिश्रा एवं श्री जे डी सूर्यवंशी, सीनियर एडवोकेट की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 213 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को एक करोड़ 84 लाख 17 हजार 500 रूपए की राशि अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई। दिनांक 19.11.2011 को मृतक हरचरण जाटव डबरा से साईकिल द्वारा खेत पर जा रहा था, जैसे ही अरू तिराहे के पास ग्वालियर डबरा रोड़ पर पहुँचा कि तभी मोटर साइकिल क्रमांक – एमपी-07 एमएल-9705 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और हरचरण को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण ग्वालियर द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में एक लाख 50 हजार रूपए की राशि की वृद्धि की गई। एक अन्य प्रकरण में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण ग्वालियर द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में 5 लाख 15 हजार रूपए की राशि की वृद्धि की गई। |
Saturday, February 8, 2020

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ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया एक करोड़ 84 लाख 17 हजार 500 रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन
ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया एक करोड़ 84 लाख 17 हजार 500 रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन
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