जेल सुपुर्द करने का वारंट जारी |
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दतिया | 11-जनवरी-2020 |
विहित प्राधिकारी धारा 92 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया ने ग्राम पंचायत चरबरा के पूर्व सरपंच श्री मलखान सिंह द्वारा ग्राम पालीनूर, बदनपुर, डाडा, मंगलपुर को वर्ष 2018 से 2010 तक प्रति किचिन शैड के मान से चार किचिन शैड की कुल राशि 2 लाख 40 हजार निर्माण कराने हेतु प्रदाय की गई राशि से कार्य नहीं कराने और उक्त राशि में से अपने हिस्से की बसूली योग्य राशि 1 लाख 20 हजार रूपये ब्याज सहित जमा नहीं कराने के कारण पूर्व सरपंच मलखान सिंह के विरूद्व मध्य प्रदेश पचांयत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन जेल सुपुर्द का वारंट जारी करते हुए उनको सिविल कारागार में लेने के लिए जिला जेल दतिया के भारसाधक अधिकारी से कहा है। |
Saturday, January 11, 2020

जेल सुपुर्द करने का वारंट जारी
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