एक लायसेंसी बंदूकें राजसात |
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सागर | 03-जनवरी-2020 |
प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा सागर ने जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री शोभाराम पाठक पिता श्री रामचरण पाठक निवासी बीजरी थाना बांदरी जिला सागर को 12 बोर एक नाल बंदूक शस्त्र लायसेंस की आवश्यकता न होने पर लायसेंसी बंदूक नगर दण्डाधिकारी सागर के आदेशानुसार थाना बांदरी की नजारत शाखा के माल पंजी पर जमा की गई थी। लायसेंसी बंदूकें को उक्त जप्तशुदा शस्त्र की आवश्यकता न होने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 21 (4) के तहत जप्तशुदा शस्त्र आर्म्स एक्ट 1959 की की धारा 21(5) के अंतर्गत राजसात किया जाता है। |
Friday, January 3, 2020

एक लायसेंसी बंदूकें राजसात
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