अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री एस.एस. सोलंकी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दर्ज 1 प्रकरण में 3 व्यक्तियों पर 1 लाख 20 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। - The Sanskar News

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Monday, January 20, 2020

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री एस.एस. सोलंकी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दर्ज 1 प्रकरण में 3 व्यक्तियों पर 1 लाख 20 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री एस.एस. सोलंकी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दर्ज 1 प्रकरण में  3 व्यक्तियों पर 1 लाख 20 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। इन फर्मो के खाद्य पदार्थो के नमूने अमानक स्तर के पाएं जाने पर यह कार्यवाही की गई है। जिसमें अनावेदक राजेन्द्र पिता शांतिलाल जैन, जवाहर चौक कुक्शी (फर्म राजेन्द्र शांतिलाल) पर 20 हजार रूपये, जयंतीलाल जैन पिता अचलचंद जैन विध्याचल नगर इन्दौर (पाटनर शाह खूबाजी अचलचंद जैन) पर 50 हजार रूपये, तथा राजेश कुमार जैन पिता अचलचंद जैन रामचंद्र नगर मेन ऐरोड्रम रोड इन्दौर (पाटनर शाह खूबाजी अचलचंद जैन) पर 50 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गई है। इन व्यक्तियों को निर्देश दिए है कि वे 30 दिन में यह राशि जमा कराएं, अन्यथा नियमानुसार अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन निलंबित रहेगी तथा भू-राजस्व बकाया की भांति उक्त राशि वसूली की जावेगी।
दिनांक-20/01/2020

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