अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को 02 वर्ष की जेल |
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बड़वानी | 30-जनवरी-2020 |
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्री महेश कुमार झा ने पारित अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी घनश्याम पिता कैलाश राठौर निवासी ग्राम छोटी जुलवानिया खानदेशी फल्या थाना सेंधवा ग्रामीण, जिला बड़वानी को धारा 34.2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 11 मई 2019 को आबकारी उपनिरीक्षक एस.एस. मोरे अबकारी वृत सेंधवा में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छोटी जुलवानिया के खानदेशी फल्या निवासी घनश्याम पिता कैलाश राठौर ने अपने घर में बडी मात्रा में शराब संग्रहित कर रखी है और वह अवैध शराब का धंधा कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी उपनिरीक्षक मौरे पंचान सहित आरोपी घनश्याम के रिहायशी मकानध्किराना दुकान पहुँचे जहां उन्होने आरोपी घनश्याम के घर, दुकानी की तलाशी ली तो तलाशी में 58.6 बल्क लीटर देशी विदेशी शराब मिली। आरोपी से शराब रखने व बैचने के लायसेंस के बारे में पुछने पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात सउनि मोरे द्वारा आरोपी घनश्याम के कब्जे से 58.6 बल्क लीटर देशी विदेशी शराब से जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का अपराध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध थाना आबकारी वृत सेंधवा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। |
Thursday, January 30, 2020

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को 02 वर्ष की जेल
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