अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा |
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बड़वानी | 13-जनवरी-2020 |
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा द्वारा अपने फैसले अवैध कट्टा आरोप मे आरोपी राकेश पिता बुधा निवासी पॉचपुला को धारा 25 आर्म्स एक्ट मे 01 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.07.2018 को थाना बडवानी पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक आर.सी चौहान को कस्बा भ्रमण करते हुए सॉवरिया पैट्रोल पंप के पहुचे जहॉ पर मुखबिर से सूचना मिली कि कसरावद रोड पर एक व्यक्ति जो जामुनी कलर की टीशर्ट व जीन्स पहने हुए है उसके हाथ मे एक सफेद थैली मे अवैध रूप से कट्टा लिये किसी को बेचने के लिये खडा है। सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान को तलब कर मुखबिर द्वारा बताये गये भीलट मंदिर के पास कसरावद रोड पहुचे तो वहॉ पर एक व्यक्ति जामुनी कलर की टीशर्ट पहने हाथ मे थैली लिये खडा था। जिसे घेराबंदी कर पकडा गया आरोपी से नाम पूछा तो उसने अपना नाम राकेश पिता बुधा निवासी पॉचपुला का होना बताया, हाथ मे लिये थैली को चेक किया तो उसमे एक वारह बोर का देशी कट्टा होना पाया गया। कट्टा रखने के लांयसेंस संबंध मे पूछा तो नही होना बताया गया। आरोपी का अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाये जाने से उक्त कट्टे को आरोपी से जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। |
Monday, January 13, 2020

अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा
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