*MP के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तय होगी..*
भोपाल... मध्य प्रदेश सरकार शासन द्वारा संधारित मंदिरों के पुजारियों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब मंदिरों के लिए एक्ट भी लाने की तैयारी कर रही है। देवस्थानों (Madhya Pradesh Temple) में पुजारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने संबंधी प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। इसमें पुजारियों की वंश-परंपरा और गुरु-शिष्य परंपरा को प्रमुखता देने का प्रावधान भी रहेगा। मध्य प्रदेश में नवगठित अध्यात्म विभाग(Spirituality Department) इन दिनों शासन से संधारित देव स्थानों के लिए अधिनियम बनाने की कवायद में जुटा है। इसके अलावा पुजारियों की नियुक्ति के लिए पात्रता भी तय की जा रही है। इसके साथ ही चयन की प्रक्रिया भी तय की जाएगी, पूरी व्यवस्था के नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य, उम्र और पूजा विधि की प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया जा रहा है। संबंधित पुजारी के लिए पूजा-विधि का पूरा ज्ञान और शाकाहारी होना भी आवश्यक है। आपराधिक चरित्र और मद्यपान की आदत होने पर आवेदन की पात्रता नहीं होगी। यह नियम-शर्तें भी रहेंगी कि किसी भी स्थिति में देव स्थान बिना पूजा के नहीं रहना चाहिए, पुजारी के न होने पर अस्थायी पुजारी की व्यवस्था का प्रावधान रहेगा। देव स्थान की साफ-सफाई के संदर्भ में भी विस्तृत एडवायजरी बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदिरों में एक्ट लाकर सरकार मध्य प्रदेश के मंदिरों में व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के बड़े मंदिरों के पुजारियों की भी इस पर नजर है सरकार इसमें क्या-क्या बदलाव करने वाली है।
Isme cast bhi pandit hona jaruri h kya
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