नेशनल लोक अदालत आज
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शिवपुरी | 13-दिसम्बर-2019
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार 14 दिसम्बर को नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, शमनीय प्रकरण, बैंक रिकवरी के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम विभाग, विद्युत एवं जल कर संबंधी प्रकरण, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सर्विस, दूरसंचार बीएसएनएल एवं न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
साथ ही पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138, बैंक रिकवरी, श्रम विभाग, विद्युत एवं जलकर से संबंधित ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में लंबित नहीं है। ऐसे प्रकरणों का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं विद्युत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट विद्युत कंपनी द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका से संबंधित सम्पत्तिकर एवं जलकर प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार द्वारा छूट प्रदान की गई है। यह छूट 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधानुसार बसूल की जाएगी।
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