ग्राम पाडरखेड़ा में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
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शिवपुरी | 11-दिसम्बर-2019
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शिवपुरी | 11-दिसम्बर-2019
जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के अध्यक्ष श्री अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में ग्राम पाडरखेड़ा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें अपर जिला जल श्री प्रमोद कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी श्री राघवेन्द्र शर्मा, सरपंच, सचिव, पटवारी, रोजगार सहायक एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
अपर जिला जज श्री प्रमोद कुमार ने ग्रामीणों को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण, पीड़ित प्रतिकर, एसिड अटैक, आपदा प्रबंधन, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं, कन्या भ्रूण हत्या तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धन लोगों के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही है। योजनाओं की जानकारी न होने से वे अक्सर उनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सभी लोग निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में संपर्क कर सकते है। उन्हें पैनल अधिवक्ताओं द्वारा निःशुल्क रूप से परामर्श एवं कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के साथ-साथ निःशुल्क अधिवक्ता से पैरवी कराने का अधिकार भी प्राप्त होता है। निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाए, बच्चे, अभिरक्षा के अधीन व्यक्ति तथा ऐसे भी लोग जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है।
अपर जिला जज श्री प्रमोद कुमार ने ग्रामीणों को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण, पीड़ित प्रतिकर, एसिड अटैक, आपदा प्रबंधन, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं, कन्या भ्रूण हत्या तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धन लोगों के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही है। योजनाओं की जानकारी न होने से वे अक्सर उनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सभी लोग निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में संपर्क कर सकते है। उन्हें पैनल अधिवक्ताओं द्वारा निःशुल्क रूप से परामर्श एवं कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के साथ-साथ निःशुल्क अधिवक्ता से पैरवी कराने का अधिकार भी प्राप्त होता है। निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाए, बच्चे, अभिरक्षा के अधीन व्यक्ति तथा ऐसे भी लोग जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है।
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