तहसीलदार अमिता सिंह तोमर निलंबित |
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श्योपुर | 26-दिसम्बर-2019 |
चंबल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने कलेक्टर श्योपुर सुश्री प्रतिभा पाल के प्रतिवेदन पर से तहसीलदार श्रीमती अमिता सिंह तोमर को शोसल मीडिया का दुरूप्रयोग करते हुए असंतुलित भद्दी टिप्पणी करने एवं जिम्मेदार पद का दुरूपयोग कर जनता के प्रति दुव्यवहार करने के कारण मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती तोमर का मुख्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय मप्र भोपाल में रहेगा तथा इन्हे निलंबन काल में मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। |
Thursday, December 26, 2019

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शोसल मीडिया का दुरूप्रयोग करते हुए असंतुलित भद्दी टिप्पणी करने एवं जिम्मेदार पद का दुरूपयोग कर जनता के प्रति दुव्यवहार करने के कारण तहसीलदार अमिता सिंह तोमर निलंबित
शोसल मीडिया का दुरूप्रयोग करते हुए असंतुलित भद्दी टिप्पणी करने एवं जिम्मेदार पद का दुरूपयोग कर जनता के प्रति दुव्यवहार करने के कारण तहसीलदार अमिता सिंह तोमर निलंबित
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