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Monday, December 23, 2019

जिले की 11 मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त 

जिले की 11 मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त 

शिवपुरी | 23-दिसम्बर-2019

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    सहायक आयुक्त द्वारा म.प्र.सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत शिवपुरी जिले की 11 सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत सहाकारी निरीक्षक श्री व्ही.डी.अग्रवाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है। 
    11 सहकारी संस्थाओं में महिला बहु.सह.संस्था मर्या.करमाजकलां, आदर्श बहु.सह.संस्था मर्या.भदेरा(बैराड़), अनु.जाति मत्स्योद्योग सह संस्था माधौनगर, महिला बहुउद्देशीय सह संस्था मर्या पोठयाई, मत्स्योद्योग सह संस्था मर्या.देवखो, महिला बहु.सह.संस्था मर्या सिल्लारपुर, महिला बहु.सह.संस्था मर्या बघेदरी अब्बल, गणेश प्राथ.उप.सह भंडार खनियांधाना, श्रीराधे प्राथ.उपभोक्ता सह.भंडार शिवपुरी, महिला बहु.सह.संस्था मर्या सतेरिया, महिला बहु.सह.संस्था मर्या दिनारा शामिल है। 
    म.प्र.सहकारी संस्था अधिनियम 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदार यदि संस्थाओं के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन तिथि से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से बंचित होने के दायित्वाधीन होगें। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव परिसमापक को विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जाएगें। 

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