सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरूद्ध सख्त होगी कार्रवाई - जिला मजिस्ट्रेट |
धारा-144 अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा जारी, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित |
गुना | 08-नवम्बर-2019 |
जिला दण्डाधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने कहा है कि जिला गुना साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है। गुना जिले में सोशल मीडिया जैसे- व्हाट्सएप, फेसबुक, एम.एम.एम. ट्विटरआदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के समूहों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की जाकर भीड एकत्रित कर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सामाजिक सौहार्द बिगाडने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने का वातावरण किया जा सकता है।
उन्होंने उक्त जानकारी एवं अनुशांगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जिला गुना की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में उक्त गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रियासंहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला गुना की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 07 नवंबर 2019 से अन्य आदेश होने तक के लिए निम्नलिखित निषेधाज्ञायें पारित किया है।
इस आशय के जारी आदेश में उन्होंने जिले में लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक धारदार हथियारों, लाठी, बल्लम, फर्शा, सोडा वाटर, कांच की बोतल, ईंटों के टुकडे, पत्थर, पेट्रोल, एसिड एवं अन्य समस्त प्रकार के ज्वलनशील पदार्थो को साथ लेकर चलने एवं इनके प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया है। प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन करते समय ड्यूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गए पुलिस कर्मी, बैंक गार्ड, बैंक की कैश वेन पर नियुक्त किये गये गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले की संपूर्णं राजस्व सीमाओं में कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संस्था या संगठन सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बगैर किसी प्रकार का विरोध, धरना प्रदर्शन, चक्काजाम, रैली, वाहन रैली, जुलूस, सामूहिक प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। और न ही किसी भी प्रकार की सार्वजनिक, निजी, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश, भडकाऊ चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रेषित नही करेगा और न ही इस प्रकार के संदेशों को फॉरवर्ड करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, जाति या संप्रदाय से संबंधित आपत्तिजनक एवं अश्लील संदेशों को प्रेषित नहीं करेगा। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में सार्वजनिक स्थानों, निगम या मंडल या किसी भी शासकीय कार्यालय आदि पर किसी भी प्रकार की भीड एकत्रित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक स्थलों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक चर्चा, टिप्पणी, कमेंट आदि नहीं करेगा और न ही भडकाऊ भाषण देगा। जिले में स्थित समस्त होटल, धर्मशाला, लॉज के संचालक यह सुनिश्चित करें कि अपने परिसर में स्थित कक्षों को किसी भी व्यक्ति को सौंपने से पूर्व संबंधित व्यक्ति की पूर्णं जानकारी निर्धारित प्रारूप एवं पंजी में दर्ज करते हुए यह जानकारी प्रतिदिन निकटतम थाने में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी निकटतम थाने एवं पुलिस कंट्रोल में नोट करायेंगे। जिले के समस्त मकान मालिक अपने मकान या उसका कोई भी भाग किराये पर देने से पूर्व किरायेदार का संपूर्णं विवरण निकटतम पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। जिले के समस्त छात्रावास संचालक, शासकीय एवं निजी भवनों में संचालित छात्रावासों में निवासरत सभी छात्र-छात्राओं की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। जिले के समस्त निर्माणकर्ता, भवनों के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, कारीगरों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। कोइ भी व्यक्ति या संस्था या संगठन, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि श्रेणी के हॉटिंग, विज्ञापन, कट आउट आदि का उपयोग नहीं करें साथ ही ऐसे पेम्पलेट्स का वितरण नहीं करेंगे जिससे सामाजिक सौहार्द खराब होने की संभावना हो। उन्होंने कहा है कि यह आदेश आमजनता को संबोधित है किंतु वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना संभव नही है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। |
Friday, November 8, 2019

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