न्यूज बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के अंतर्गत जिला शिवपुरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी द्वारा गठित लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत (लोकोपयोगी लोक अदालत) के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा विभिन्न लोगों को शासकीय कार्यालयों द्वारा उनकी सेवा में कमी को पूरा किये जाने का आदेश प्रदान कर आमलोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाया गया।
इसी के अंतर्गत कु. योगिता झा व अन्य, निवासी कमलागंज, वार्ड नं0 37 जिला शिवपुरी द्वारा उनकी कॉलोनी की नालियों की साफ-सफाई न होने से नालियों का पानी आने जाने वाले रास्ते पर फैलता था, जिससे गंदे पानी की बदबू से लोगों को आवागमन दूभर हो गया था। गंदे पानी की उचित निकासी हेतु नगरपालिका, शिवपुरी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का निराकरण न होने पर अध्यक्ष लोकोपयोगी लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसपर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष, लोकोपयोगी लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा नगरपालिका शिवपुरी को नालियों के नियमित साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया जाकर नालियों की सफाई करवाई गई। कॉलोनी के रहवासियों द्वारा लगाई गई जाली को तुड़वाकर गंदे पानी की निकासी सुगम की गई, जिससे वहां आने जाने वाले रास्ते पर फैलने वाले नाली के गंदे पानी से निजात मिल गई तथा आवेदकगण के आवेदन का निराकरण किया गया।
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