न्यूज बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 हेतु जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के हित में मतदान दिवस से तीन दिन पूर्व से वाहनों की गहन जांच की जाएगी।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश प्रकाश शुक्ला ने बताया कि मतदान दिवस से तीन दिन पूर्व से वाहनों की गहन जांच की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने का कृत्य न किया जाए। इसे रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किये जाएगें। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वाहन में कोई अवांछनीय तत्व या शस्त्र या विस्फोटक सामग्री या अवैध शराब तो नहीं ले जाई जा रही है, इस हेतु वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जाए। यदि उक्तानुसार वाहनों का दुरूपयोग पाया जाता है, तो यह कृत्य मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत अपराध है।
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