न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं के वाहनों का जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे उपयोग को पूर्णतः वर्जित किया गया है। इन वाहनों में वह वाहन शामिल है जो संस्था द्वारा किराये पर लिए गए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने संबंधित स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं में उपलब्ध वाहनों के दुरूपयोग रोकने के लिए यह निर्देश दिए गए है। संबंधित जनप्रतिनिधि अथवा अशासकीय पदाधिकारी संस्था में उपलब्ध वाहनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसका प्रतिवेदन भी भेंजे। उपलब्ध वाहनों के दुरूपयोग एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित को उत्तरदायी माना जाएगा।
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