| एक लायसेंसी बंदूक राजसात |
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| सागर | 07-जनवरी-2020 |
प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा सागर ने जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री गनेष दांगी पिता श्री रामभरोसे दांगी निवासी बाहरपुर तहसील खुरई थाना खुरई ग्रामीण जिला सागर को भरमार दो नाल बंदूक शस्त्र लायसेंस की आवश्यकता न होने पर लायसेंसी बंदूक नगर दण्डाधिकारी सागर के आदेशानुसार थाना प्रभारी केसली द्वारा नजारात की नजारत शाखा के माल पंजी पर जमा की गई थी। लायसेंसी बंदूकें को उक्त जप्तशुदा शस्त्र की आवश्यकता न होने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 21 (4) के तहत जप्तशुदा शस्त्र आर्म्स एक्ट 1959 की की धारा 21(5) के अंतर्गत राजसात किया जाता है |
Tuesday, January 7, 2020
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