मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पिछडा वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल धारी व्यक्तियो से ऋण आवेदन आमंत्रित किये गये है।
सहायक संचालक पिछडावर्ग कु. निकिता तामरे ने बताया कि मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण योजना में आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष की होनी चाहिए। इसी प्रकार आवेदक श्योपुर जिले का निवासी होकर पिछडा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का होना चाहिए। इस योजना में आवेदक को 50 हजार रूपये तक ऋण प्रदान किया जावेगा। आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर के माध्यम से भरे जाकर कार्यालय में जमा किये जावेगे। अधिक जानकारी के लिए पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन श्योपुर से संपर्क कर सकते है।
Friday, December 13, 2019

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मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक योजना में ऋण आवेदन आमंत्रित
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मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक योजना में ऋण आवेदन आमंत्रित -
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