कानून एवं लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू  - The Sanskar News

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Friday, December 20, 2019

कानून एवं लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू 

कानून एवं लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू 

शिवपुरी | 20-दिसम्बर-2019
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    जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रह पी ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है, जो 30 दिसम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश जिले में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति के निवारण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के लेख के आधार पर किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
        जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी आदेशानुसार शिवपुरी जिले की सीमा के अंतर्गत लोक शांति एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक धारदार हथियारों, लाठी, बल्लम, सोडा वाटर कांच की बोतल, ईटों के टुकड़े, पत्थर, पेट्रोल, एसिड एवं अन्य समस्त प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों को साथ लेकर चलने एवं इनके प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है।
    जिले ने बिना किसी पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार के विरोध  धरना  प्रदर्शन, चक्काजाम, जुलूस, सभा, रैली आदि करने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला के मालिक, प्रबंधन द्वारा अपने होटल, लॉज, धर्मशाला में आने वाले, रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में पंजी कर रखना होगा और प्रतिदिन संबंधित थाने में इसकी सूचना देना होगी।
     कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। कॉलेज एवं किसी भी शासकीय प्रतिष्ठान में प्रदर्शन, सभा की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग, धर्म एवं सम्प्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया (फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर आदि) के माध्यम से फारवर्ड नहीं करेगा।

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