धूम्रपान एवं तम्बाकू के सेवन पर लगेगा जुर्माना |
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| शिवपुरी | 20-नवम्बर-2019 |
कार्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पंचायत कार्यालय में धूम्रपान एवं तम्बाकू का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालय में तम्बाकू का सेवन और कार्यालय की दीवारों को गंदा करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कार्यालय और टॉयलेट की नियमित साफ-सफाई के लिए कार्यालय अधीक्षक एवं प्रभारी अधिकारी भण्डार शाखा की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए है कि कार्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। |
Wednesday, November 20, 2019
धूम्रपान एवं तम्बाकू के सेवन पर लगेगा जुर्माना
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