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Tuesday, November 12, 2019

सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा लिया जाना संभव नहीं

सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा लिया जाना संभव नहीं 
कलेक्टर ने प्रकरण खारिज किया 
उज्जैन | 12-नवम्बर-2019
   कलेक्टर न्यायालय में सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा बुधवारिया की ओर से अनावेदकगण श्रीमती उमा परवार, रवीन्द्र भंवरलाल के विरूद्ध ऋण राशि की वसूली के सम्बन्ध में बंधक सम्पत्ति के कब्जा लिये जाने का दायर प्रकरण खारिज कर दिया है। प्रकरण खारिज करने के साथ ही कलेक्टर ने प्रकरण में तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा लापरवाही की जाने पर नियमानुसार जांच कर उक्त ऋण की वसूली किये जाने के निर्देश दिये हैं।

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