| सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा लिया जाना संभव नहीं |
| कलेक्टर ने प्रकरण खारिज किया |
| उज्जैन | 12-नवम्बर-2019 |
कलेक्टर न्यायालय में सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा बुधवारिया की ओर से अनावेदकगण श्रीमती उमा परवार, रवीन्द्र भंवरलाल के विरूद्ध ऋण राशि की वसूली के सम्बन्ध में बंधक सम्पत्ति के कब्जा लिये जाने का दायर प्रकरण खारिज कर दिया है। प्रकरण खारिज करने के साथ ही कलेक्टर ने प्रकरण में तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा लापरवाही की जाने पर नियमानुसार जांच कर उक्त ऋण की वसूली किये जाने के निर्देश दिये हैं। |
Tuesday, November 12, 2019
सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा लिया जाना संभव नहीं
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