सुप्रीम कोर्ट का राजनैतिक दलों को निर्देश-बताना होगा क्यों दिया अपराधी को टिकट
13 फरवरी 2020 , संस्कार न्यूज़ , पवन भार्गव
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर गुरूवार को चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी बेवसाईट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें। इसमें उम्मीदवारों पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल और उम्मीदवार के चयन का कारण भी बताना होगा। यानि राजनैतिक दलों को यह भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है। जस्टिस एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आदेश का पालन न होने पर चुनाव आयोग अपने अधिकार के मुताबिक राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करे। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका को दायर करने वाली वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार या राजनैतिक दल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। यानि सभी उम्मीदवारों को अखबार में अपनी जानकारी देनी होगी। वकील के मुताबिक अगर किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है और कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है तो उसे भी इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई नेता सोशल मीडिया अखबार या बेवसाईट पर ये सभी जानकारियां नहीं देता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। विदित हो कि दिल्ली में चुने गए 70 में से 33 विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं।
No comments:
Post a Comment