दो अलग-अलग पर स्थानों पर अवैध शराब बेचने वाले को न्यायालय ने किया दंडित |
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खरगौन | 31-जनवरी-2020 |
जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध षराब बेचने वाले आरोपियों को न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की खरगोन स्थित मनदीप ढ़ाबे पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबीर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम मनदीप ढ़ाबे पर पहुंची और मयूर पिता श्रीराम के कब्जे से 13 पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त की। वहीं 18 दिसंबर 2019 को मुखबीर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम मांगरूल निवासी तोताराम पिता नत्थू के यहां दबीष देते हुए 11 पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त की। दोनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी विभाग की टीम ने अपराध दर्ज कर परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष दवंडे ने दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। |
Friday, January 31, 2020

दो अलग-अलग पर स्थानों पर अवैध शराब बेचने वाले को न्यायालय ने किया दंडित
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