शिवपुरी -: अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसे ₹100000 में शादी करने के उद्देश्य से बेचने व खरीदने के व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना इंदार में आरोपी जितेंद्र धाकड़ सर्वेश धाकड़ छोटू बैरागी कल्लू चंदेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई ।
घटनाक्रम दिनांक 2 अक्टूबर के बीच की रात को फरियादिया सौच के लिए अपने घर से निकली थी तो वहां पर उसे सर्वेश, छोटू और कल्लू मिले जो फरियादिया को अपने साथ बिठा कर गुना ले गए और वहां एक महिला रिश्तेदार के यहां छोड़ दिया और वे तीनों नाबालिग फरियादिया को बेचने की चर्चा कर रहे थे उस समय फरियादिया का पूर्व परिचित अभियुक्त जितेंद्र धाकड़ वहां आ गया और उसने शेष तीनों से चर्चा की जो इस बात पर हुई कि अभियुक्त जितेंद्र तीनों को ₹100000 दे दे तो उसका विवाह करा देंगे और उससे विवाह कर लिया और उसे इंदौर ले जाकर उसके साथ पत्नी के रूप में निवास करने लगा जितेंद्र ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए ।
फरियादिया के पिता द्वारा पुलिस थाना इंदार में की गई रिपोर्ट पर से आरोपीगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया इसके पश्चात विशेष न्यायधीश श्री वर्मा जी के द्वारा प्रकरण में साक्ष्य ली गई साक्षय उपरांत पाया गया कि फरियादियों ने अपने कथन में स्वयं की उम्र 20 वर्ष होना बताया है तथा वह इंदौर अपनी मर्जी से जाना व्यक्त किया है तथा आरोपी द्वारा उसके साथ कोई घटना कार्य करने से मना किया है इस आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी गढ़ को दोषमुक्त किया गया,
आरोपी जितेन धाकड़ की ओर से पैरवी सुरेश धाकड़ एडवोकेट ने की।
No comments:
Post a Comment