आदतन अपराधी जिला बदर |
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नीमच | 25-फरवरी-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजयसिंह गंगवार द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत सिंगोली के वार्ड नम्बर-14 निवासी विपीन उर्फ विरप्पन पिता पवनकुमार शर्मा को 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। जिला बदर की अवधि में आरोपी विपीन उर्फ विरप्पन नीमच जिले की राजस्व सीमा सहित मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन एवं देवास जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। |
Tuesday, February 25, 2020

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